गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए “बिजली बिल राहत योजना 2025” की घोषणा की है। इस योजना के तहत नेवरपेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को भारी राहत मिलेगी।
योजना के अंतर्गत एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में 100% और मूलधन में 25% तक की छूट दी जाएगी। यह योजना तीन चरणों में लागू होगी- पहले चरण (1 से 31 दिसंबर 2025) में 25%, दूसरे (जनवरी 2026) में 20% और तीसरे (फरवरी 2026) में 15% की छूट मिलेगी।
शर्मा ने कहा कि सरकार चाहती है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले न दबे। घरेलू (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक (1 किलोवाट तक) दोनों उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई है ताकि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार भी योजना का लाभ उठा सकें।
योजना में विद्युत चोरी प्रकरणों में राजस्व निर्धारण राशि पर भी छूट का प्रावधान किया गया है। शर्मा ने कहा कि यह केवल एक छूट योजना नहीं, बल्कि उपभोक्ता के विश्वास और पारदर्शिता को पुनः स्थापित करने की पहल है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजना के प्रचार-प्रसार में कोई लापरवाही न हो और हर पात्र उपभोक्ता तक जानकारी पहुंचे। उन्होंने कहा
यह योजना जनता की योजना है, जनता के लिए है- हमारा लक्ष्य है ‘बिजली सबके लिए, राहत सबको।’


