रतनपुर/महराजगंज। परसामलिक पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमों में फरार चल रहे एक वांछित अभियुक्त के घर धारा 84 बीएनएसएस के तहत नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई। अभियुक्त लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। परसामलिक थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत घोड़हवा निवासी विजयलाल यादव पुत्र स्व. रामवेलाश यादव के खिलाफ थाना परसामलिक में धारा 137(2)/87/61(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज है। इस मामले में अभियुक्त काफी समय से वांछित है।
अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बीते 23 फरवरी को गैर जमानती वारंट बीएमडब्ल्यू जारी किया गया था। इसके बावजूद अभियुक्त लगातार छिपकर पुलिस की गिरफ्त से बच रहा था और कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था। न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए 1 जून को उसके खिलाफ फरार व्यक्ति की उद्घोषणा धारा 84 बीएनएसएस का आदेश जारी किया।
कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुलिस टीम ने ग्राम पंचायत घोड़हवा पहुंचकर गवाहों की मौजूदगी में अभियुक्त के मकान पर विधिक नोटिस चस्पा किया। इसके साथ ही गांव में ढोल-नगाड़े बजाकर मुनादी कराई। पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों को हिदायत दी है कि यदि अभियुक्त ने नियत समय के भीतर आत्मसमर्पण नहीं किया तो कोर्ट के आदेश पर अगली कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में थानाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर धारा 84 बीएनएसएस के तहत मुनादी और नोटिस चस्पा करने की वैधानिक कार्रवाई की गई है। यदि अभियुक्त ने नियत समय के भीतर आत्मसमर्पण नहीं किया तो न्यायालय के निर्देश पर घर कुर्की की अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।


