बुलंदशहर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत पात्र परिवारों को मिलने वाली राशन सुविधा को और अधिक सरल व पारदर्शी बनाने की दिशा में खाद्य एवं रसद विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विवाह के बाद बेटियों का नाम मायके के राशन कार्ड से हटाकर ससुराल के राशन कार्ड में जुड़वाने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है।
खाद्य विभाग द्वारा विभागीय वेबसाइट के पब्लिक डोमेन में यूनिट ट्रांसफर का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। इस सुविधा के माध्यम से वे परिवार, जिनकी पुत्री का विवाह हो चुका है और जिनका नाम अभी भी मायके के राशन कार्ड में दर्ज है, अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले इस प्रक्रिया के लिए लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और संसाधनों की अनावश्यक बर्बादी होती थी।
जनपद बुलंदशहर में संचालित सभी राशन कार्ड धारकों को इस नई व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया गया है कि यूनिट ट्रांसफर के लिए आवश्यक विवरण विभागीय पोर्टल पर भरकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात विवाहित महिला का नाम मायके के कार्ड से हटाकर ससुराल के राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई हो रही है, उनके लिए ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके लिए आवेदन पत्र जिला पूर्ति कार्यालय तथा जनपद की सभी तहसीलों में स्थित आपूर्ति कार्यालयों में उपलब्ध कराए गए हैं।
अधिकारियों के अनुसार इस पहल से न केवल राशन कार्ड प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि पात्र महिलाओं को समय पर खाद्यान्न का लाभ भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह व्यवस्था महिलाओं की सुविधा और डिजिटल सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक सराहनीय कदम मानी जा रही है।


