गाजियाबाद: जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार माॅंदड़ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जनपद के सभी पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं से मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) बनवाने के लिए आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि ऐसे युवा जो 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या करने वाले हैं और जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त वे मतदाता भी आवेदन कर सकते हैं जिनका नाम पता परिवर्तन, पूर्व में गणना प्रपत्र न भर पाने या अन्य कारणों से वर्ष 2025 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फार्म-6 भरना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि फार्म-6 ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in अथवा वोटर हेल्पलाइन एप का उपयोग किया जा सकता है। वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए फार्म-6 एवं घोषणा पत्र भरकर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को उपलब्ध कराना होगा।
फार्म-6 के साथ हस्ताक्षरित घोषणा पत्र एवं पहचान/आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी पहचान पत्र, पेंशन आदेश, परिवार रजिस्टर या अन्य स्वीकृत दस्तावेजों में से कोई एक स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार आधार कार्ड केवल पहचान प्रमाण के रूप में मान्य है, न कि नागरिकता, जन्मतिथि या पते के प्रमाण के रूप में।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों से समय रहते आवेदन कर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने तथा एक जागरूक नागरिक के रूप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है।


