रामपुर: यूपी के रामपुर जनपद से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंधों में बाधा बन रही पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। एडीजे फर्स्ट कोर्ट ने पति और उसकी प्रेमिका को दोषी मानते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह मामला स्वार थाना क्षेत्र के भगवंत नगर का है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी अमरीत सिंह का अपनी प्रेमिका अमनदीप कौर के साथ अवैध संबंध था। इन संबंधों का उसकी पत्नी चरणजीत कौर लगातार विरोध करती थी, जिससे नाराज होकर आरोपी ने एक खौफनाक साजिश रच डाली।

जानिए पूरा अपडेट
घटना 29 मार्च 2024 की रात की है, जब अमरीत सिंह ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद मामले को छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शव बरामद किया और जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने ठोस साक्ष्य जुटाए और आरोपियों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया।

करीब दो साल तक चली सुनवाई के बाद एडीजे फर्स्ट कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
यह घटना न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती थी, बल्कि समाज में रिश्तों के गिरते स्तर को भी उजागर करती है, जहां निजी स्वार्थ और अवैध संबंधों के चलते एक निर्दोष महिला की जान ले ली गई।


