रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म खान से जुड़े चर्चित डबल पैन कार्ड मामले में मंगलवार को सेशन कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। अदालत में अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें पूरी कर दी हैं। अब इस मामले में 16 मार्च 2026 को बचाव पक्ष अपनी अंतिम दलील पेश करेगा।
अभियोजन अधिकारी एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि अपील पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने विस्तार से अपनी बात रख दी है। इसके बाद अदालत ने बचाव पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए अगली तारीख तय कर दी है। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नासिर सुल्तान और उनके सहयोगी अधिवक्ता अदालत में दलीलें रखेंगे।
क्या है पूरा मामला
यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अब्दुल्लाह आज़म खान ने दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए थे। पुलिस की जांच के दौरान इस मामले में आज़म खान का नाम भी शामिल किया गया था।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी सजा
गौरतलब है कि 17 नवंबर 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में आज़म खान और अब्दुल्लाह आज़म खान को दोषी करार देते हुए दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
सजा के खिलाफ 19 नवंबर 2025 को आज़म खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी। इस अपील पर फिलहाल नियमित सुनवाई चल रही है।
अब इस मामले में सभी की नजर 16 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जब बचाव पक्ष अदालत में अपना जवाब पेश करेगा। यह सुनवाई आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए अहम मानी जा रही है।


