गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने टीडीएस सिटी, लोनी स्थित औद्योगिक क्षेत्र के आवासीय सेक्टर में अनुपयोगित एवं अपंजीकृत भूखण्डों को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है।
यूपीसीडा टीडीएस सिटी लोनी की परियोजना अधिकारी शर्मिला पटेल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्राधिकरण की 47वीं बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के तहत 07 नवम्बर 2024 से पूर्व आवंटित अथवा हस्तांतरित आवासीय भूखण्डों की उपयोगिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवंटियों को विशेष अवसर प्रदान किया गया था।
इस निर्णय के अंतर्गत आवंटियों को 06 नवम्बर 2025 तक बिना किसी शुल्क के पट्टा विलेख (लीज डीड) निष्पादित कराने, भूखण्ड पर कब्जा प्राप्त करने तथा भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण प्रारंभ करने हेतु एक वर्ष का समय दिया गया था।
परीक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि कई आवंटियों द्वारा अब तक भूखण्डों का पट्टा विलेख निष्पादित नहीं कराया गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए यूपीसीडा ने ऐसे सभी आवंटियों को अंतिम अवसर प्रदान किया है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर संबंधित आवंटी निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से समय-विस्तार कराते हुए पट्टा विलेख निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।
निर्धारित समयावधि में प्रक्रिया पूर्ण न करने की स्थिति में प्राधिकरण के नियमों के अनुसार भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आवंटी की होगी।


